Income Tax Exemption| Income Tax मे इन 6 तरीकों से ले सकते है छूट

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किसी भी व्यक्ति को Income Tax मे छूटअपनी आय को देश के कराधान से मुक्त करने का अधिकार है। अधिकांश करदाता छूट के लिए पात्र होते हैं जिससे वे अपनी कुल आय मे Income Tax से छूट पा सकते है, जबकि कुछ लोग और संगठन करों का भुगतान करने से पूरी तरह से मुक्त हैं। भारत सरकार निवेश बढ़ाने और विशेष आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कर छूट के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा खरीदने के लिए अधिक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा प्रीमियम पर छूट देता है और इसके अलावा कुछ आय मे छूट दी जाती है जैसे कृषि आय, पेंशन, भत्ते आदि।

हमारी कुल आय पर लगने वाले Income Tax मे छूट प्राप्त करने के लिए इन विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। Income Tax Filing प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, चाहे वह एक वेतनभोगी व्यक्ति हो या व्यवसायी हो। इसके लिए, हर साल, वित्त मंत्रालय एक बजट पेश करता है, जिसमें Income Tax कटौती की व्याख्या की जाती है। उसी समय, प्रत्येक नागरिक निवेश करने के बारे में तय करता है जो उसे करों को बचाने में उनकी सहायता करेगा।

हालांकि ऐसा हो सकता है कि हर किसी को हर साल कुछ Income Tax का भुगतान करना पड़ता हो, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप करों को बचा सकते हैं या छूट प्राप्त कर सकते हैं। PPF, EPF, और अन्य कर-बचत निवेश विकल्प आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं, और वे आपको धारा 80 सी (80) C के तहत कर ,मे छूट देते हैं। इसी तरह, ऐसे अनेक उपाए आपको करों को बचाने में मदद कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। इसमे मुख्य रूप से धारा 80C, 80D और 80DDB के तहत उपलब्ध कर छूट प्राप्त की जा सकती है।

Income Tax Exemptions
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कर कटौती के फायदे हैं

  • कर कटौती आपको अपनी कर योग्य वेतन आय से एक राशि को कम करने और कर को बचाने में मदद करती है।
  • यदि आपकी आय पर कर कम हो जाता है, तो यह आपको एक बचत की आदत विकसित करने और अपने पैसे को कई अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में मदद करता है।
  • आयकर कटौती अधिकतम कर कोष्ठक के अधीन आय को कम करती है। इसलिए, आप चिकित्सा व्यय, ट्यूशन फीस और धर्मार्थ खर्चों में खर्च किए गए योग के लिए कटौती का दावा कर पाएंगे।
  • आयकर रिटर्न (ITR) आवश्यक है, यानी, कर के भुगतान से पूरी तरह से बचना असंभव है। हालांकि, आप निश्चित रूप से उचित योजना के माध्यम से अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं

6 तरह की छूट ले सकते हैं NEW TAX REGIME में

6 तरह की छूट ले सकते हैं NEW INCOME TAX REGIME में, समझें इनकम टैक्स सेविंग का फंडा

टैक्सपेयर्स के लिए ये जरूरी है कि नई या पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करने से पहले उन्हें छूटों के बारे में भी पता होना चाहिए. हम आपको नई व्यवस्था (साथ ही पुरानी व्यवस्था) के तहत मिलने वाली छूटों के बारे में बता रहे हैं.

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एक टैक्सपेयर 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है.
  • नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है.
  • नई टैक्स में बचत योजनाओं में निवेश करने पर कोई छूट नहीं है.

नई टैक्स रिजीम को टैक्सपेयर्स के लिए एक सरल और कम-बोझिल बनाया गया है. बजट 2023 पेश होने के बाद अब नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का चयन नहीं करते हैं, तो फिर अपने आप नई टैक्स रिजीम के हिसाब से आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। यानी, इस प्रणाली के तहत दरें और नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि आप स्पष्ट रूप से पुरानी व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, जो कई तरह की छूट देती है।

हालांकि नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा भी कई छूट शामिल है टैक्सपेयर्स के लिए ये जरूरी है कि नई या पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करने से पहले उन्हें छूटों के बारे में भी पता होना चाहिए। हम आपको नई व्यवस्था (साथ ही पुरानी व्यवस्था) के तहत मिलने वाली छूटों के बारे में बता रहे हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार Income Tax मे छूट के उपाय

नई कर व्यवस्था के तहत कम आयकर दरों की पेशकश की जाती है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो 1500000 रुपये की वार्षिक आय स्लैब के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, इन कम कर दरों का दावा करने के लिए, आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध आयकर कटौती और छूट की एक विस्तृत श्रृंखला को छोड़ना होगा। ‘कौन सी कर व्यवस्था बेहतर है?’ इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कुल कटौतियों का आकलन करने के बाद जिनका आप दावा कर सकते हैं और अपने वेतन के आधार पर कर-मुक्त घटकों की गणना करने के बाद, आप यह चुन सकते हैं कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है।

50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

Income Tax Exemptions
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स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एक टैक्सपेयर 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है, जबकि 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 52,500 रुपये का लाभ होता है. नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. नई टैक्स में बचत योजनाओं में निवेश करने पर कोई छूट नहीं है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है. वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर ही Income Tax भरना पड़ेगा.

कर्मचारियों के NPS में नियोक्ताओं का योगदान

एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के मामले में, एक कर्मचारी आयकर कानूनों के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है. धारा 80CCD(2) के तहत दावा की जा सकने वाली अधिकतम कटौती वेतन (बेसिक + डीए) का 10% है. यह कर कटौती 1.5 लाख रुपये की धारा 80सी कटौती और 50,000 रुपये की धारा 80सीसीडी (1बी) के अतिरिक्त है. हालांकि, कर्मचारी द्वारा धारा 80सीसीडी(1) के तहत किए गए योगदान को धारा 80सी के साथ जोड़ा जाता है. इसलिए, एक कर्मचारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस योगदान सहित धारा 80 सी के तहत कटौती की कुल राशि 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी.

लीव इनकैशमेंट

बजट 2023 में गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के अनुरूप प्राइवेट सैलरीड इंप्लॉयी की रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपये के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा दी गई है। वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपये है। बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा है।

किराये की आय पर मानक कटौती

यदि आप एक ऐसी संपत्ति के मालिक हैं जिसे आपने किराए पर दिया है, तो आप अपनी किराए पर दी गई संपत्ति के वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।

पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता आय

आपको सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए निवेश से परिपक्वता आय पर कर का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, नए रिजीम के तहत, इन खातों में किए गए निवेश धारा 80सी कटौती के लिए 1.5 लाख रुपये तक के योग्य नहीं होंगे ।

सरचार्ज घटाकर 25 फीसदी किया

पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय के लिए नई टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है. इससे हाईएस्ट टैक्स रेट वर्तमान 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगी. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरचार्ज में किसी तरह के परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा.

पुरानी व्यवस्था के अनुसार Income Tax मे छूट के उपाय

जीवन बीमा प्रीमियम

यदि आप आईटी अधिनियम की धारा 80 सी के अनुसार, अपने, अपने बच्चों या अपने पति या पत्नी के लिए जीवन बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप आयकर (आईटी) कटौती के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी की परिपक्वता के बाद आपको जो राशि प्राप्त होती है, वह किसी भी तरह के कर से मुक्त हो जाएगी। हालाँकि, यह आपकी नीति में लिखी गई शर्तों के अधीन होगा।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

एनएससी में निवेश की गई राशि आईटी अधिनियम, 1961 के आयकर कटौती यू/एस 80 सी के लिए पात्र होगी। एनएससी भारत में सबसे सुरक्षित निवेश मोड में से एक है। हालांकि, इस निवेश मोड से अर्जित ब्याज राशि कर योग्य है। अर्जित ब्याज राशि को फिर से स्थापित किया गया है और यह कर कटौती के लिए योग्य है क्योंकि एनएससी संचयी है।

बैंक नियत जमा (एफडी)

आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के अनुसार, यदि आप पांच साल के टेनर के लिए एफडीएस में निवेश करते हैं तो आप कर पर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। भारत के कई बैंकों में टैक्स-सेविंग एफडी विकल्प हैं। हालांकि, इन फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज राशि कर योग्य है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

वरिष्ठ नागरिक कर पर कटौती प्राप्त कर सकते हैं यदि वे SCSS में निवेश करते हैं जो बैंक प्रदान करते हैं। यह आईटी अधिनियम के कर यू/एस 80 सी पर कटौती के लिए पात्र है। हालांकि, इस योजना से अर्जित ब्याज राशि पूरी तरह से कर योग्य है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD)

यदि आप 5-वर्षीय POTD में निवेश करते हैं, तो आपको IT अधिनियम, 1961 के कर U/S 80C पर कटौती मिलेगी। हालांकि, इस पर अर्जित ब्याज राशि पूरी तरह से कर योग्य है।

यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)

यदि आप अपने, अपने बच्चों और अपने जीवनसाथी के लिए इसमें निवेश करते हैं, तो आपको आईटी अधिनियम के टैक्स यू/एस 80 सी पर कटौती मिलेगी।

होम लोन ईएमआई

अपने होम लोन के प्रिंसिपल को चुकाने के लिए आप जिस ईएमआई को भुगतान करते हैं, वह आईटी अधिनियम, 1961 के कर यू/एस 80 सी पर कटौती के लिए पात्र हैं।

म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस

यदि आप ईएलएसएस और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप आईटी अधिनियम, 1961 के कर यू/एस 80 सी पर कटौती के लिए पात्र होंगे।

स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण

होमस्टैम्प ड्यूटी के लिए शामिल शुल्क और संपत्ति को स्थानांतरित करने का पंजीकरण शुल्क आईटी अधिनियम, 1961 के आयकर यू/एस 80 सी पर कटौती के अधीन है।

सेवानिवृत्ति बचत योजना

यदि आप सेवानिवृत्ति योजनाओं में निवेश करते हैं, जो LIC या कई अन्य बीमा प्रदाता प्रदान करते हैं, तो आपको आयकर पर कटौती मिलेगी। यदि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान करते हैं, तो यह कर पर कटौती के लिए भी पात्र होगा।

ट्यूशन फीस

उनकी शिक्षा के लिए आप अपने बच्चे के ट्यूटर को जो फीस का भुगतान करते हैं, वह भी आयकर यू/एस 80 सी में कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। हालाँकि, आपको अपने बच्चे की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए उस शुल्क का भुगतान करना होगा, जो आपके 2 बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय, स्कूल या भारत में स्थित कॉलेज में समग्रता में आपके 2 बच्चों के लिए है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्यूशन फीस में शैक्षिक संस्थान के लिए विकास शुल्क या दान शामिल नहीं है।

चिकित्सा बीमा प्रीमियम

मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपके लिए, अपने बच्चों, या आपके पति या पत्नी के लिए भुगतान किए जाते हैं, वे आईटी एक्ट, 1961 के आयकर यू/एस 80 सी पर कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रु। की कटौती। युवाओं और रु। के लिए 25,000 की अनुमति है। इस खंड के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड

यदि आप इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो आप आईटी अधिनियम, 1961 के यू/एस 80 सी पर कटौती के लिए पात्र होंगे।

धर्मार्थ योगदान

यदि आप धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करते हैं, तो आप अपनी कर योग्य वेतन आय यू/एस 80 जी आईटी अधिनियम, 1961 को कम कर सकते हैं। हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके योगदान का प्रमाण हर साल 31 दिसंबर से पहले घोषित किया गया है।

विकलांग आश्रितों का उपचार

आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 डीडी के अनुसार, आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के उपचार के लिए किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए हैं जो विकलांग हैं और आप पर निर्भर हैं।

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए कटौती

यदि आप रुपये की राशि खर्च करते हैं। 5,000 अपने या अपने परिवार के सदस्यों के निवारक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच के लिए, आप आईटी अधिनियम, 1961 के आयकर कटौती यू/एस 80 डी प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान

यदि आप अपने शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान करते हैं, तो आप आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 ई के अनुसार कर पर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा, आपके जीवनसाथी, आपके बच्चों या एक छात्र द्वारा उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लिया जा सकता है आप किसके कानूनी संरक्षक हैं।

घर के किराए पर भुगतान की गई कटौती

यदि आप या आपके पति या पत्नी अपने रोजगार स्थान पर एक आवासीय आवास नहीं करते हैं, और आप इसके लिए किराया देते हैं, तो आप कर पर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। यह वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, जो करदाताओं के आईटी अधिनियम, 1961 के 80 जीजीए (80 GGA)हैं।

Old Tax Regime v/s New Tax Regime – Which is Better?

वित्त वर्ष 2022-23 तक नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए बेहतर है, नीचे नीचे दोनों कर व्यवस्थाओ का तुलनात्मक अध्ययन दिया जा रहा है-

जब आपकी कुल आय 10 लाख या इससे काम हो तो-

 RatesNew Tax RegimeRates Old Tax Regime
Total Taxable Income Rs. 10,00,000 Rs. 10,00,000
Tax Saving Investments  Rs. 2,00,000
Total Income (Rs.)Rs. 10,00,000Rs. 8,00,000
Up to 2,50,000Nil0 0
From 2,50,001 to 5,00,0005%Rs. 12,5005%Rs. 12,500
From 5,00,001 to 7,50,00010%Rs. 25,00020%Rs. 50,000
From 7,50,001 to 10,00,00015%Rs. 37,50020%Rs. 10,000
From 10,00,001 to 12,50,00020%30%
From 12,50,001 to 15,00,00025%30%
Above 15,00,00030%30%
  Rs. 75,000Rs. 72,500
Surcharge   
Health & Education Cess4%Rs. 3,000 Rs. 2,900
Tax Payable Rs. 78,000 Rs. 75,400

वित्त वर्ष 2022-23 तक नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब

Income tax slabs (Rs)Income tax rate (%)
From 0 to 2,50,000Nil
From 2,50,001 to 5,00,0005
From 5,00,001 to 7,50,00010
From 7,50,001 to 10,00,00015
From 10,00,001 to 12,50,00020
From 12,50,001 to 15,00,00025
From 15,00,001 and above30

उपरोक्त आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22), वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) और वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए लागू हैं।

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